मछली बेचने वालों को सब्सिडी पर हाइजीनिक किट देगी ये सरकार, बढ़ेगी कमाई, ऐसे उठाएं फायदा
इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य विक्रेता लाभुकों को निर्धारित यूनिट कॉस्ट का अधिकतम 70% अनुदान देय होगा.
70 फीसदी सब्सिडी पर मिलेगी किट. (Image- Pixabay)
70 फीसदी सब्सिडी पर मिलेगी किट. (Image- Pixabay)
ग्राहकों तक स्वच्छ और ताजी मछली पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना (Mukhyamantri Matsya Vipnan Yojana) के तहत अनोखी शुरुआत की है. राज्य सरकार की इस योजना का फायदा मछली खाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा. अब उन्हें पूरी तरह से हाइजीनिक मछली उपलब्ध होगा, जिसे खाना सेहतमंद रहेगा. मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना से सड़क किनारे, चौक-चौराहों, बाजार या हाट में मछली बेचने वालों को सब्सिडी पर फिश मार्केटिंग किट (Fish Marketing Kit) दिए जाएंगे.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के फिश मार्केट को जरूरी आधारभूत संरचना के साथ स्वच्छ रूप देना है. इसके साथ ही छोटे और अंसगठित मछली व्यवसायियों को हाईजेनिक किट देकर ग्राहकों तक स्वच्छा के साथ ताजी मछली की उपलब्ध करना है. जिससे रोजगार के अवसर के साथ-साथ मत्स्य कृषकों, मछुआरों और मत्स्य व्यवसायियों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके.
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70 फीसदी सब्सिडी पर मिलेगी किट
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इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य विक्रेता लाभुकों को निर्धारित यूनिट कॉस्ट का अधिकतम 70% अनुदान देय होगा. मत्स्य विपणन किट की कीमत 25,000 रुपये है. इस पर लाभुकों को 70 फीसदी यानी 17,500 रुपये सब्सिडी मिलेगी.
जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
मत्स्य विक्रय स्थल या दुकान के साथ अपना फोटोग्राफ देना जरूरी होगा. आवेदन पत्र में लाभुक का मोबाइल नंबर, बैंक शाखा का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जमीन का नक्शा, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज देने होंगे.
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एससी-एसटी वर्ग के लाभुकों को जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा. लाभुकों का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाएगी. योजना के लिए आवेदन https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर उपलब्ध है. यह योजना चालू वित्त वर्ष 2023-24 में पूरी की जानी है.
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01:45 PM IST